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कूटरचित असत्य शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले 09 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त

 

 

राजगढ़

जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा बताया गया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इस कार्यालय को प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों द्वारा नियुक्ति/संविलियन के समय प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी (KSOU), मैसूर से कराया गया। प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर गठित जांच समिति द्वारा उपलब्ध सेवा अभिलेखों, नियुक्ति अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों का परीक्षण कर 03 जुलाई, 2026 को अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी संबंधित कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं कथनों का परीक्षण किया गया। उपलब्ध तथ्यों से संबंधित परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सत्यापन प्रतिवेदनों का खंडन नहीं हो सका।

 

उपलब्ध समस्त अभिलेखों, संबंधित परीक्षा प्राधिकारियों से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदनों, जांच समिति के अंतिम प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत सुनवाई के उपरांत नियमानुसार निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। जिनमें श्री रमेशचन्द्र यादव प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय आगरी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा, श्री पवन शर्मा प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय आगर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा, श्री सुनील कुमार प्रजापति प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय सीलखेड़ा का पुरा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा, श्री हेमंत शर्मा प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा, श्रीमती सावित्री दांगी प्राथमिक शिक्षिका, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पाडलीमहाराजा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा, श्री बने सिंह लववंशी प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नालियाखेड़ी. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा, श्री भारत सिंह यादव प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय आगर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा, श्री हरिप्रसाद लववंशी प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पाडलीमहाराजा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा तथा श्री हिम्मत सिंह मीना प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय छापरीकलां, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, नरसिंहगढ़ आदि।

 

साथ ही, जांच समिति की अनुशंसा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक एवं आपराधिक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक राजगढ़ को पृथक से विस्तृत पत्र प्रेषित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यता सर्वोपरि है। कूटरचित अथवा असत्य शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त करने के मामलों में शासन की नीति के अनुरूप कठोर एवं विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। विभाग शासकीय सेवा में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विधिसम्मत नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

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