मध्यप्रदेश

सरपंचों के बढ़े अधिकार 

भोपाल. मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरपंचों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सरपंचों के न सिर्फ वित्तीय अधिकारयों में बढ़ोतरी की है, बल्कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी नियम बदल दिए हैं।

दरअसल, प्रदेश सरकार सरपंचों के अधिकार बढ़ाने जा रही है। अब वे 25 लाख तक के कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह सीमा 15 लाख रुपए थी। इसके अलावा नगरीय निकायों के बाद अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बदले जाएंगे। इसके लिए 3 चौथाई बहुमत जरूरी होगा। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव भी चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाया जा सकेगा।

हाल में नगरीय निकायों के लिए प्रदेश सरकार ने ये नियम संसोधित किए थे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शहरी निकायों की तर्ज पर विभाग को ऐसे प्रस्ताव मिला है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

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