समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, ई-ऑफिस, पीएम प्रगति एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा, खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को चेतावनी, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश
समय-सीमा से बाहर प्रकरणों पर अर्थदंड, शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा की सख्ती

राजगढ़
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, समयबद्ध प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने असंतोष व्यक्त करते हुए बताया कि सीईओ जनपद पंचायत खिलचीपुर, सीईओ जनपद पंचायत सारंगपुर तथा सीएमओ ब्यावरा जिले के पांच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों में शामिल हैं, जिनके स्तर पर शिकायतों का संतोषजनक निराकरण नहीं कराया गया। संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार लाने तथा लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने 09 ग्राम पंचायतों पर प्रति पंचायत 250 रुपये के हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए। जिनमें ग्राम पंचायत कोलूखेडा जनपद पंचायत राजगढ़, ग्राम पंचायत धनवासकलां जनपद पंचायत राजगढ़, ग्राम पंचायत बरखेडाखुर्रम जनपद पंचायत सारंगपुर, ग्राम पंचायत टुटियाहेडी जनपद पंचायत सारंगपुर, ग्राम पंचायत सतनखेडी जनपद पंचायत खिलचीपुर, ग्राम पंचायत हालाहेडी जनपद खिलचीपुर, ग्राम पंचायत हरिपुरानजदीक जनपद खिलचीपुर, ग्राम पंचायत सलरियाखेडी जनपद पंचायत ब्यावरा एवं ग्राम पंचायत किशनगढ पर शास्ति अधिरोपित की गई। साथ ही तहसीलदार नरसिंहगढ़ एवं तहसीलदार जीरापुर पर समय-सीमा से बाहर प्रकरण लंबित पाए जाने के कारण प्रत्येक पर 1,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए। बैठक में ई-ऑफिस पर लंबित फाइलों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी विभागों को लंबित फाइलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ई-ऑफिस की लंबित फाइलों की समीक्षा प्रत्येक समय सीमा बैठक के स्थायी एजेंडा में शामिल की जाएगी। कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा राजस्व विभाग में सार्थक अटेंडेंस अनिवार्य रूप से लागू कराने के लिए पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों का परीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करें तथा आगामी समय सीमा बैठक तक सभी रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। साथ ही डीपीसी श्री नामदेव से साइकिल सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि समग्र 2.0 पोर्टल पर सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ऑनबोर्ड होना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग शीघ्र सुनिश्चित की जाए। पीएम प्रगति एजेंडा के अंतर्गत पीएम पोषण एवं समग्र शिक्षा की समीक्षा के लिए गुरुवार को पृथक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राजस्व विभाग को 50 दिनों से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विभागीय समीक्षा बैठकें समय पर आयोजित की जाएं तथा उनकी कार्यवाही एवं विवरण निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे शिविरों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के अधिक से अधिक हितग्राहियों के पंजीयन के लिए सभी ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई जाए तथा अभियान को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए।
इसके साथ ही आगामी दिशा बैठक के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग को विभागीय योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, ताकि उनकी विस्तृत समीक्षा की जा सके। बैठक के अंत में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, ई-ऑफिस एवं अन्य समयबद्ध प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




