बाल विवाह कराने वाले 13 लोगो पर एफ.आई. आर. दर्ज बाल विवाह रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी

राजगढ़ बाल विवाह की सूचना गुरुवार को बाल विवाह कंट्रोल रूम और चाइल्डलाइन से प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। शिकायत की जाँच करने हेतु महिला बाल विकास, पुलिस विभाग, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास राजगढ़, प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर राजगढ़, सुपरवाइजर, उपनिरीक्षक और थाना कोतवाली राजगढ़ की टीम द्वारा ग्राम बरखेड़ा में विवाह स्थल मौके पर जाकर तस्दीक की।
तस्दीक के दौरान ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करने पर उनके द्वारा बताया गया कि 2 बालिकाओं का विवाह किया है।जाँच दल के विवाह स्थल पर पहुंचने के पूर्व ही दोनो वैवाहिक जोडे तथा परिजन विवाह स्थल से जा चूके थे। घर पर बालिकाओं की बुआ और बालिकाओं के बडे पापा उपस्थित पाए गए, परन्तु किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए। जाँच दल द्वारा ग्राम वासियो के समक्ष मौके पर पंचनामा बनाया गया व शादी का कार्ड भी प्राप्त किया गया।जिसमे उल्लेखित बालिकाओं के दस्तावेज शिक्षा विभाग से प्राप्त किये गए बड़ी बालिका 14 वर्ष और छोटी की उम्र 12 वर्ष लगभग पाई गई। बाल विवाह संपादित करने वालो के विरूद्ध अपराध धारा 11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही कर एफ आई आर दर्ज कर मामला कायम किया गया |
आगामी विवाह मुहूर्तों के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करता है या उसमें किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ जिला बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है।


