शस्त्र लाइसेंस निलंबित जमीनी विवाद में चली थी गोली

राजगढ़ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने थाना तलेन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र लाइसेंसधारी दिलीप पिता आत्माराम, निवासी इकलेरा का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना तलेन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 16 अगस्त, 2026 को विवाद के दौरान शस्त्र से गोली चलने की घटना सामने आई थी, जिसमें गोली लगने से दीपक नामक व्यक्ति घायल हुआ तथा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाना तलेन में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
- पुलिस प्रतिवेदन में शस्त्र लाइसेंसधारी दिलीप पिता आत्माराम के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होना तथा प्रकरण का विवेचनाधीन होना बताया गया है। पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि लाइसेंसधारी के पास शस्त्र लाइसेंस बने रहने से भविष्य में इसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति की आशंका से शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 01/डीएम/राजगढ़/2023 को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई निरंतर की जा रही है।



