बिहार-झारखण्‍ड

जेएसएससी-सीजीएल नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक जारी, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब

कटिहार (SHABD) : झारखंड हाईकोर्ट ने (विज्ञापन संख्या 10/2023) जेएसएसएसी-सीजीएल सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक जारी रखी है। मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका और जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने सरकार का आग्रह स्वीकार कर लिया और आज दोपहर 2.15 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान कोर्ट फॉर्मल आदेश पारित करेगी। लेकिन मामलों की मेरिट पर सुनवाई शुक्रवार 10.30 बजे होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस नियुक्ति को रद्द किये जाने को चुनौती देने वाली आकाश गौरव एवं अन्य, निरोज एवं अन्य सहित अलग-अलग कई याचिकाओ पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता श्रेय मिश्रा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स आदि ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने पक्ष रखा।

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