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मोतीपुर में बियाडा भूमि पर अवैध जमाबंदी, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई

मोतीपुर :मोतीपुर अंचल में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की 16.86 एकड़ सरकारी भूमि की अवैध जमाबंदी के मामले में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सख्त कार्रवाई की है।

जिलाधिकारी ने तत्कालीन अंचलाधिकारी मोतीपुर रुचि कुमारी के निलंबन की अनुशंसा संबंधित विभाग से की है, जबकि राजस्व कर्मचारी नागेंद्र प्रसाद ठाकुर को तुरंत निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। निलंबन अवधि में ठाकुर का मुख्यालय अंचल कार्यालय औराई निर्धारित किया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि से जुड़ी अनियमितताओं, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई जाएगी।

जांच में उजागर हुई अनियमितताएं

अपर समाहर्ता राजस्व प्रशांत कुमार की जांच में पाया गया कि 7 मई 2025 को मौजा बरियारपुर की 9.56 एकड़ भूमि एक निजी व्यक्ति के नाम ऑनलाइन जमाबंदी कर दी गई। यह कार्रवाई राजस्व कर्मचारी ने की और तत्कालीन सीओ ने ऑनलाइन स्वीकृति दी।

जांच में यह भी पता चला कि इस जमाबंदी से संबंधित कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड या वैध दस्तावेज अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। कुल 61.33 एकड़ भूमि पहले मोतीपुर शुगर फैक्ट्री के नाम दर्ज थी, जिसे बियाडा को हस्तांतरित किया गया था। इसी प्रक्रिया में 9.56 एकड़ और 7.30 एकड़ भूमि अवैध रूप से दो व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिलाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1976 के तहत नागेंद्र प्रसाद ठाकुर के विर

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