छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्कराज्य
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने ‘महानदी जल’ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का किया निरीक्षण, अनियमितता पर संचालक को थमाया नोटिस।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने ‘महानदी जल’ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का किया निरीक्षण, अनियमितता पर संचालक को नोटिस।
बलौदाबाजार। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जाँच की जा रही है। इसी कड़ी मे अनियमितता पर ‘महानदी जल’ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के संचालक को नोटिस जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी श कचन वर्मा के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के टीम द्वारा ग्राम मटिया (तेन्दुमाठा) जनपद पंचायत कराडोल जिला-बलौदाबाजार में स्थित फर्म का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जहां ‘महानदी जल’ के नाम से पैकेज्ड ड्रिंकींग वाटर का विनिर्माण करते पाया गया फर्म में विनिर्माण कर विक्रय हेतु रखे महानदी जल पैकेज्ड ड्रिंकींग वाटर के पाउचों में निर्माण तिथि, अवसान तिमि बैच नम्बर आदि आवश्यक जानकारियों का उल्लेख नहीं पाया गया, जो कि खाथ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है जो कि मिध्याछाप प्रकरण है, कर्म के प्रभारी संचालक गजपाल साहू पैकेट में नियमानुसार जानकारिया नहीं छापने, परिसर में साफ-सफाई का आभाव, कर्मचारियों का फिटनेश सर्टिफिकेट नहीं पाये जाने एवं प्रयोगशाला से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
फर्म में विनिर्मित महानदी जल का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाडी रायपुर छ.ग. भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।




