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जिला पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ के प्रस्ताव पर जिला दण्डाधिकारी राजगढ़ द्वारा विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 03 आदतन अपराधियों के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत की गई कार्यवाही

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपराधिक तत्वों के विरुद्ध बाउंड ओवर के अंतिम आदेश जारी

राजगढ़ जिले में लगातार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ द्वारा जिला दण्डाधिकारी, राजगढ़ को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के तहत कार्यवाही हेतु भेजे गये प्रस्ताव प्रतिवेदनों पर जिला दण्डाधिकारी, राजगढ़ द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत दिनांक 18.08.2024 को कुल 03 आदेश जारी किये गये हैं, जिसके माध्यम से निम्नलिखित 03 आदतन आरोपियों के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 01 वर्ष के लिए शांती एवं सदाचार बनाये रखने के लिए 50 हजार रूपये की सक्षम जमानत प्रस्तुत करने एवं इतनी राशि का बंधपत्र निष्पादित किये जाने के आदेश जारी किये गये है, उक्त आदतन आरोपियों की सूची निम्नानुसार हैः-
1. बनवारी तंवर पिता देवलाल तंवर निवासी ग्राम बेड़ीबेह, थाना भोजपुर, जिला राजगढ़
2. हजारी तंवर पिता सावलिया उर्फ सांवरलाल तंवर निवासी ग्राम बेड़ीबेह, थाना भोजपुर, जिला राजगढ़
3. बीरम पिता भंवरलाल वर्मा निवासी ग्राम हरिपुरा नजदीक थाना खिलचीपुर जिला राजगढ़

उपरोक्त आदतन अपराधियों के विरूद्ध थानों में दर्ज पूर्व के आपराधिक प्रकरणों के आधार पर यह कार्यवाही की गई है, उक्त कार्यवाही शांति एवं व्यवस्था बनाएं रखने के दृष्टिकोण से निरंतर जारी है।

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