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IT Return : अंतिम तिथि बढ़ाई, पर समय सीमा नहीं बदली

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी। अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा 27 मई 2025 को की गई थी।

कर भुगतान की तिथि अभी भी वही

भले ही ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर है, लेकिन किसी भी देय कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि अभी भी 31 जुलाई 2025 है। इसका मतलब है कि अगर आप पर कोई अतिरिक्त कर बकाया है, तो आपको इसे 31 जुलाई तक चुकाना होगा।

अगर आप 31 जुलाई के बाद कर का भुगतान करते हैं, तो आपको ब्याज और विलंब शुल्क देना होगा। यह तब भी लागू होगा, जब आप 15 सितंबर से पहले रिटर्न दाखिल करते हैं।

बेहतर तरीके से समझने के लिए उदाहरण

  • – मान लीजिए कि आपका कर बकाया 10,000 रुपये है।
  • – आप अपना ITR 10 सितंबर को दाखिल करते हैं।
  • – लेकिन आप कर का भुगतान 1 अगस्त को करते हैं।

इस मामले में आपको 1 अगस्त से लेकर भुगतान की तारीख तक ब्याज देना होगा, क्योंकि 31 जुलाई तक कर का भुगतान नहीं किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निम्नलिखित चार कारणों से ITR की समयसीमा बढ़ा दी है।

ITR फॉर्म में बदलाव

  • – बड़े अपडेट किए गए, खास तौर पर पूंजीगत लाभ रिपोर्टिंग के लिए।
  • – कर नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि संपत्ति 23 जुलाई 2024 से पहले बेची गई थी या बाद में।

आईटी पोर्टल पर तकनीकी अपडेट

  • CBDT को नए बदलावों के अनुसार ई-फाइलिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए समय चाहिए।
  • – टीडीएस डेटा में देरी
  • – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चौथी तिमाही के टीडीएस रिटर्न 31 मई 2025 तक देय हैं।
  • – फॉर्म 16 और 26AS को पूरा डेटा दिखाने में समय लगता है।

करदाताओं और सीए के लिए सहायता

  • – अतिरिक्त समय चार्टर्ड अकाउंटेंट को उच्च मात्रा का प्रबंधन करने में मदद करता है।
  • – यह करदाताओं को अंतिम समय की त्रुटियों से बचने में भी मदद करता है।

अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करें

  • – पोर्टल की धीमी गति या त्रुटियों से बचने के लिए जल्दी फाइल करना बेहतर है।
  • – सीबीडीटी उचित रिफंड सुनिश्चित करने के लिए ब्याज की स्वचालित गणना करने की प्रणाली पर भी काम कर रहा है।

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