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विद्युत बिलों की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश, बकायादारों पर होगी प्रभावी कार्रवाई

 

 

राजगढ़    जिले में विद्युत देयकों की बकाया राशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने तथा विद्युत राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी की उपस्थिति में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के राजगढ़ वृत्त की राजस्व वसूली संबंधी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य महाप्रबंधक भोपाल, महाप्रबंधक तथा राजगढ़ वृत्त के समस्त उप महाप्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

बैठक में विद्युत बिलों के बड़े बकायादारों, विद्युत चोरी के प्रकरणों तथा लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि विद्युत देयकों की वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो तथा पात्र एवं नियमित उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

 

*800 शस्त्र लाइसेंसधारियों के विद्युत बिलों की होगी जांच*

 

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले के लगभग 800 शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची प्राप्त कर उनके विद्युत देयकों की जांच करने के निर्देश दिए। आगामी 7 दिवस में सूची की स्क्रूटनी कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित लाइसेंसधारियों पर विद्युत बिलों की कोई बकाया राशि तो नहीं है। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि खनन, शस्त्र लाइसेंस सहित ऐसे शासकीय लाइसेंस एवं उनके नवीनीकरण के मामलों में, जहां नियमानुसार विद्युत विभाग की अनापत्ति आवश्यक है, संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार विद्युत कंपनी की एन ओ सी प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

 

*डिफाल्टर सरपंचों के विरुद्ध होगी नियमानुसार कार्रवाई*

 

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों की वसूली की समीक्षा करते हुए ऐसे सरपंचों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए, जो लंबे समय से विद्युत देयकों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिला पंचायत एवं संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विद्युत चोरी के गंभीर प्रकरणों में विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 138 के तहत नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

 

*लोक अदालत के नोटिसों का त्वरित वितरण होगा*

 

आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए 29 अगस्त से लोक अदालत संबंधी नोटिसों के त्वरित वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए प्रत्येक पुलिस थाने से एक-एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाए जाने के संबंध में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया।

 

*बड़े बकायादारों की बैंक खातों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी*

 

बैठक में आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। विद्युत कंपनी द्वारा चिन्हित बड़े बकायादारों की जानकारी लीड बैंक मैनेजर को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि नियमानुसार उपलब्ध बैंकिंग जानकारी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। आवश्यकतानुसार बकाया राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कुर्की सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

 

*कोटवार करेंगे मैदानी अमले की मदद*

 

बकायादारों के सही नाम, पते एवं अन्य आवश्यक जानकारी के सत्यापन में राजस्व विभाग के माध्यम से स्थानीय कोटवारों का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए। मैदानी अमले और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर वसूली अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

 

*समय पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को किया जाएगा प्रोत्साहित*

 

बैठक में नियमित रूप से विद्युत बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की सराहना भी की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समय पर बिल जमा करने वाले नियमित उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए तथा उनके प्रति आभार व्यक्त कर अन्य उपभोक्ताओं को भी समय पर विद्युत देयकों का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि विद्युत व्यवस्था की निरंतरता एवं बेहतर सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं द्वारा समय पर विद्युत देयकों का भुगतान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशासन का उद्देश्य ईमानदार एवं नियमित उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ जानबूझकर बकाया रखने वालों से नियमानुसार प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना है।

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