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भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

 

 

राजगढ़

म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएँ भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना दोनो योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु बैंक के सहयोग से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत उद्योग (विनिर्माण) के लिए 1 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक की उद्योग परियोजनाएँ जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग इसी प्रकार की अन्य सभी प्रकार की परियोजनाएँ। सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फूटवेयर मरम्मत, होटल, ढाबा, मोबाईल रिपेरिग, किराना व्यवसाय, कपडा व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय हेतु। पात्रता अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आय सीमा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो, आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से का डिफाल्टर न हो, आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। वाहन हेतु ड्राईविग लाईसेंस एवं वाहन का कोटेशन। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष ऋण पर 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक (जो भी कम हो) की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक (मोटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय सीमा एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा त्रैमासिक दिया जाएगा।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना सभी प्रकार के स्वरोजगार योजना हेतु 10 हजार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ पात्रता अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं हैं, आय सीमा आवेदक आयकर दाता न हो, आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से का डिफाल्टर न हो, आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, आयु 18 से 55 वर्ष होना चाहिए। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक (जो भी कम हो) की दर से ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक (मोटेरियन अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा त्रैमासिक दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक युवक/युवतियों स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते है वह समस्त एम.पी. ऑनलाईन (https//samast.mponline.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा राजगढ़ में जमा कर सकते हैं।

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