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ट्रंप का ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ पास, भारतीयों पर ये होगा असर

वॉशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को मंजूरी दिए जाने से सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर प्रेषण पर पड़ेगा। यह वह पैसा है, जो एनआरआई भारत को भेजते हैं। मूल रूप से सभी विदेशी मनी ट्रांसफर पर 5 प्रतिशत कर प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, बिल के अंतिम संस्करण में इसे घटाकर केवल 1 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह अभी भी अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर या उच्च-मूल्य वाले स्थानान्तरण करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बैंक और कार्ड-आधारित स्थानान्तरण छूट प्राप्त रहेंगे, लेकिन एनआरआई को अपनी वित्तीय योजना पर फिर से विचार करना चाहिए।

ये बदलाव 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे।

भारत से किराये की आय पर कर में कोई बदलाव नहीं

अमेरिका में रहते हुए भारत में किराये की आय अर्जित करने वालों के लिए कुछ राहत है। बिल इस बारे में मौजूदा नियमों को नहीं बदलता है। भारत में संपत्ति के मालिक और किराये की आय पर कर का भुगतान करने वाले एनआरआई अभी भी दोहरे कराधान से बचने के लिए अमेरिका में कर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। इसलिए, अभी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बदलता है।

सीमा पर कार्रवाई और निर्वासन जोखिम

यह बिल ट्रम्प की सख्त आव्रजन नीतियों का समर्थन करता है, जिसमें सख्त सीमा नियंत्रण के लिए अरबों डॉलर आवंटित किए गए हैं। इसमें अमेरिकी इतिहास में “सबसे बड़ा सामूहिक निर्वासन” कहे जाने वाली योजनाएँ शामिल हैं।

अमेरिका ने पहले ही लगभग 18,000 भारतीयों की पहचान कर ली है जो अवैध रूप से देश में घुसे थे। भारत सरकार ने उन्हें वापस लेने और इसमें शामिल मानव तस्करी नेटवर्क को तोड़ने पर सहमति जताई है।

अनुमान है कि अमेरिका में अनधिकृत भारतीयों की संख्या 2.2 लाख से 7 लाख के बीच है, जो उन्हें मैक्सिकन और साल्वाडोर के बाद तीसरा सबसे बड़ा समूह बनाता है।

कानूनी आवेदनों के लिए उच्च शुल्क

इस विधेयक में अमेरिका में कानूनी रूप से रहने के लिए शुल्क भी बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए:

शरण आवेदन: 100 अमेरिकी डॉलर

वर्क परमिट (ईएडी): 550 अमेरिकी डॉलर

अस्थायी संरक्षित स्थिति: 500 अमेरिकी डॉलर

मानवीय पैरोल: 1,000 अमेरिकी डॉलर

अवैध सीमा पार करने का जुर्माना: 5,000 अमेरिकी डॉलर

कम आय वाले आवेदकों के लिए कोई छूट नहीं होगी। मेडिकेड जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती से कम आय वाले अप्रवासी परिवारों को भी नुकसान हो सकता है।

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