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साड़ी दुकान में चोरी का खुलासा, 02 शातिर आरोपी गिरफ्तार चोरी की 21 साड़ियां, नगदी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित कुल ₹56,000 का मशरूका बरामद

 

 

 

राजगढ़ जिले में चोरी, नकबजनी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु *पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी (IPS)* के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे* के मार्गदर्शन एवं *एसडीओपी राजगढ़ श्री अरविंद सिंह राठौर* के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर मुकाती के निर्देशन में थाना छापीहेड़ा पुलिस ने चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 02 शातिर एवं आदतन अपराधी आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया मशरूका एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

 

*घटना का विवरण*

 

दिनांक 07.07.2026 को फरियादी विशाल पिता रामप्रसाद कारपेंटर, उम्र 29 वर्ष, निवासी छापीहेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साड़ी की दुकान से अज्ञात चोर द्वारा साड़ियां एवं 4000 रु नगद चोरी कर लिए गए हैं।

 

रिपोर्ट पर थाना छापीहेड़ा में अपराध क्रमांक 124/2026, धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए दुकान से 21 साड़ियां एवं ₹1,000 नगद चोरी करना स्वीकार किया।

 

पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 21 साड़ियां, ₹1,000 नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर कुल ₹56,000 मूल्य का मशरूका जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खिलचीपुर के समक्ष पेश किया गया।

 

*गिरफ्तार आरोपी*

 

1. बद्रीलाल पिता मांगीलाल तंवर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम महुआखो, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)।

 

2. बद्रीलाल पिता कल्याण तंवर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम महुआखो, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)।

 

*जप्त मशरूका*

 

21 साड़ियां (कीमती लगभग ₹21,000)

 

₹1,000 नगद

 

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (कीमती लगभग ₹35,000)

 

*कुल मशरूका*– लगभग ₹56,000

 

 

*आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड*

 

(1) बद्रीलाल पिता मांगीलाल तंवर

 

आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न थानों में चोरी एवं आर्म्स एक्ट के कुल 12 अपराध पंजीबद्ध हैं—

 

थाना अकलेरा – अपराध क्र. 561/2024, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

 

थाना अकलेरा – अपराध क्र. 163/2024, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

 

थाना अकलेरा – अपराध क्र. 630/2023, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

 

थाना हरनावदाशाहजी – अपराध क्र. 245/2014, धारा 380, 511 भादवि

 

कोतवाली झालावाड़ – अपराध क्र. 295/2015, धारा 379, 411 भादवि

 

कोतवाली झालावाड़ – अपराध क्र. 494/2015, धारा 379 भादवि

 

थाना खानपुर – अपराध क्र. 391/2017, धारा 379 भादवि

 

थाना छबड़ा (बारां) – अपराध क्र. 457/2017, धारा 457, 380 भादवि

 

थाना माचलपुर – अपराध क्र. 193/2019, धारा 457, 380 भादवि

 

थाना जीरापुर – अपराध क्र. 319/2016, धारा 379 भादवि

 

थाना खिलचीपुर – अपराध क्र. 190/2019, धारा 457, 380 भादवि

 

थाना खिलचीपुर – अपराध क्र. 395/2018, धारा 25 आर्म्स एक्ट

 

 

(2) बद्रीलाल पिता कल्याण तंवर

 

आरोपी के विरुद्ध चोरी एवं आर्म्स एक्ट के 06 अपराध पंजीबद्ध हैं—

 

थाना हरनावदाशाहजी – अपराध क्र. 245/2014, धारा 380, 511 भादवि

 

थाना झालरापाटन – अपराध क्र. 01/2019, धारा 458(ए), 461 भादवि

 

थाना अकलेरा – अपराध क्र. 37/2010, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

 

थाना मनोहरथाना – अपराध क्र. 86/2016, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

 

थाना खिलचीपुर – अपराध क्र. 216/2017, धारा 379 भादवि

 

थाना माचलपुर – अपराध क्र. 193/2020, धारा 457, 380 भादवि

 

 

दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं तथा इनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में थाना माचलपुर, जीरापुर एवं खिलचीपुर के मामलों में माननीय न्यायालय से स्थायी वारंट भी जारी हैं।

 

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