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शासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर तीन निजी विद्यालयों पर की गई शास्ति अधिरोपित

राजगढ़

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में निजी विद्यालयों द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 एवं शासन के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर तीन विद्यालयों पर वित्तीय दण्ड अधिरोपित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री करन सिंह भिलाला ने बताया कि अशासकीय राजेश्वर कान्वेंट स्कूल राजगढ़ द्वारा शासन के निर्देशों के विरुद्ध निजी प्रकाशकों की पुस्तकें संचालित करना, एनसीईआरटी मापदंडों की अवहेलना एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन न करने पर दो लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी प्रकार अशासकीय साई नाथ कान्वेंट स्कूल आसारेटा पंवार सारंगपुर द्वारा समीक्षा बैठक में संचालक प्राचार्य की अनुपस्थिति, संस्था की समीक्षा न होना, कारण बताओ पत्र का असंतोषजनक उत्तर एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर तथा अशासकीय शास्त्री स्मृति हाईस्कूल विद्या मंदिर सारंगपुर द्वारा समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति, निर्देशानुसार समीक्षा प्रस्तुत न करना एवं शासन नियमों की अनदेखी करने पर एक – एक लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।

उक्त तीनों संस्थाओं को आदेशित किया गया है कि वे अधिरोपित की गई शास्ति राशि को एक सप्ताह की अवधि में संचालक लोक शिक्षण एवं संयुक्त संचालक, वित्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के खाते में ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद प्रस्तुत करें।
शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं नियमबद्धता के लिए शासन कटिबद्ध है तथा भविष्य में निर्देशों की अवहेलना करने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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