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2023 के छात्रों ने SC से मांगी JEE एडवांस में शामिल होने की अनुमति, कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2023 में 12वीं पास करने वाले छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2025 में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह मामला नीतिगत क्षेत्र का है। अदालतों को शिक्षा के मामलों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए।

18 छात्रों ने दायर की थी याचिका

यह याचिका 2023 में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 18 छात्रों द्वारा दायर की गयी थी, जो आईआईटी में प्रवेश के इच्छुक थे। याचिका में कहा गया है कि वे 2025 की जेईई-मेन में अंतिम प्रयास के लिए बैठने के पात्र थे, लेकिन उन्हें 18 मई को निर्धारित जेईई-एडवांस्ड में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

याचिका में किया गया था ये दावा

याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा जेईई-एडवांस्ड 2025 के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में अचानक और मनमाने ढंग से नीति बदलने से परेशान हैं। बोर्ड ने शुरू में पांच नवंबर, 2024 को जेईई-एडवांस्ड के लिए दो प्रयासों से बढ़ाकर तीन कर दिया था, लेकिन पिछले साल 18 नवंबर को इसे रद कर दिया। जेईई-एडवांस्ड का आयोजन जेएबी करता है।

सोमवार को पीठ ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि जेईई-मेन्स में तीन प्रयासों की अनुमति क्यों दी गई, जबकि जेईई-एडवांस्ड के लिए इसे दो तक सीमित किया गया था। पीठ ने पूछा कि आप जेईई मेन्स के लिए भी दो प्रयास तक सीमित क्यों नहीं रखते? पीठ ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि आप दोनों के लिए दो ही प्रयास की अनुमति रखें।

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