मध्यप्रदेश

Section 144 applied : G20 समिट के चलते लिया गया फैसला, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

 भोपाल, 16 जनवरी। Section 144 applied : मध्यप्रदेश में एनआरआई सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद आज से राजधानी भोपाल में G20 समिट की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्धाटन किया। कार्यक्रम में विदेश से 94 मेहमान आए हुए हैं। 

वहीं जी 20 समिट के चलते शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू की गई है। राजधानी के भदभदा चौराहे, श्यामला हिल्स, कमला नगर, एमपी नगर, अरेरा हिल्स और ट्राईबल म्यूजियम क्षेत्र में धारा 144 लागू है। समिट में विदेशी विशिष्ट अतिथियों के आगमन के चलते यह फैसला लिया गया है। डीसीपी इंटेलिजेंस ने यह आदेश जारी किया है। 18 जनवरी तक (Section 144 applied) आदेश प्रभावी रहेगा। कार्यक्रम स्थलों से 1 किलोमीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी।

बता दें कि जी 20 सम्मेलन में आए देशी और विदेशी मेहमानों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराने की व्यवस्था की गई है। मेहमानों को राजधानी स्थित ट्राइबल म्यूजियम, मानव संग्रहालय, भारत भवन, शौर्य स्मारक का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा भोपाल स्थित ट्राइबल म्यूजियम, मानव संग्रहालय, भारत भवन, शौर्य स्मारक आदि भी ले जाने का प्लान है। इसी को लेकर यह आदेश जारी किया गया है।

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