छत्तीसगढ़राज्य

छत्तीसगढ़ SI भर्ती परीक्षा…हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश:चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों में जारी करें नियुक्ति आदेश; प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती अमान्य

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की जगह सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि, वंचित कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट लेकर मैरिट आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें।

कोर्ट ने कहा कि, प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाए। 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सोमवार को हुई है।

Related Articles

Back to top button
× click to chat whatsapp