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सुठालिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई अवैध सागौन से भरी पिकअप जप्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

राजगढ़ पुलिस अधीक्षक राजगढ़  अमित तोलानी (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व्यावरा श्री प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुठालिया के नेतृत्व में थाना सुठालिया पुलिस द्वारा अवैध सागौन लकड़ी के परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन जप्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के पालन में थाना सुठालिया पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान **मधुसूदनगढ़ रोड** की ओर से आ रही एक पिकअप वाहन क्रमांक **RJ 17 GA 6483** को फोर्स की सहायता से रोककर चेक किया गया। जांच के दौरान पिकअप में **हरे रंग की मेटी के नीचे छिपाकर रखी गई 20 नग गोल सागौन लकड़ियाँ** पाई गईं।

 

वाहन चालक ने अपना नाम **भूरालाल पिता फुलसिंह तंवर, उम्र 23 वर्ष, निवासी खातीकापुरा छोढलिया, थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान)** बताया। वाहन में सवार अन्य दो व्यक्तियों ने अपने नाम क्रमशः **भगवान सिंह पिता रामचरण तंवर, उम्र 20 वर्ष, निवासी खातीकापुरा छोढलिया, थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान)** एवं **हरिसिंह पिता प्रेमसिंह तंवर, उम्र 25 वर्ष, निवासी सेमलीभोज, थाना चाचौड़ा, जिला गुना** बताए।

 

सागौन लकड़ी के संबंध में तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई, जिस पर **वनपाल श्री जगदीश सिंह हाड़ा** को मौके पर तलब किया गया। वनपाल द्वारा अपने अनुभव के आधार पर उक्त लकड़ियों को **सागौन** होना प्रमाणित किया गया। परिवहन के संबंध में पूछताछ एवं वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके।

 

वन विभाग के अनुसार जप्त **सागौन लकड़ियों की अनुमानित कीमत ₹72,000/-** तथा जप्त **पिकअप वाहन की कीमत लगभग ₹5,00,000/-** आंकी गई है।

 

आरोपियों द्वारा अवैध रूप से सागौन की चोरी एवं परिवहन किया जाना पाए जाने पर उनके विरुद्ध **धारा 303(2) बीएनएस, धारा 26/52 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 5/16 मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार एवं विनियमन) अधिनियम, 1969** के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है।

सराहनीय भूमिका

 

इस सफल कार्रवाई में थाना सुठालिया जिला राजगढ़ से

**थाना प्रभारी उनि अनिल राहोरिया,**

**प्रधान आरक्षक 28 रामगोपाल दांगी,**

**प्रधान आरक्षक 258 महेश भील,**

**प्रधान आरक्षक चालक 162 विनोद,**

आरक्षक 229 रामराज मीना एवं आरक्षक 611 भेरू सिंह

की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही

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