शासन की योजना का जमीनी स्तर पर कब मिलेगा लाभ, दिव्यांगो द्वारा जनसुनवाई में की गई शिकायत
राजगढ़
मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांग जनों को यात्रा के दौरान किराए में राहत दिए जाने को लेकर शान द्वारा आदेश तो पारित कर दिए गए की यात्रा के दौरान दिव्यांगों को शासन के नियम अनुसार यात्रा किराया भाड़े में रियायत दी जावे किंतु जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन देखने को नही मिलता है जी हां हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के नजदीकी ग्राम देवा खेड़ी छोटी पोस्ट भाटखेड़ी के बलदेव सिंह चौहान पिता बिरम सिंह चौहान इंदौर से भाटखेड़ी के लिए बस में बैठकर रवाना हुए जिसे प्राइवेट बस कंडक्टर द्वारा₹200 की राशि किराए के रूप में वसूली गई जबकि जबकि दिव्यांग व्यक्ति से शासन के नियम अनुसार दिव्यांग की पात्रता रखने वाले व्यक्ति से शासन द्वारा नियत प्रतिशत अनुसार किराया लिया जाना था किंतु कंडक्टर द्वारा पूर्ण किराया लिया गया जो कि कहीं ना कहीं शासन की योजनाओं को ऐसे लापरवाह कंडक्टर द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है शासन द्वारा ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर तत्काल नियम अनुसार कार्यवाही की जाना चाहिए