कालीपीठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अपहरण एवं डकैती के प्रकरण में 05 आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार – *घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ एवं डकैती की वारदात को दिया था अंजाम।*

राजगढ पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित तोलानी (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री के.एल. बंजारे* के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राजगढ़ *श्रीमती भावना दांगी* के नेतृत्व में थाना प्रभारी कालीपीठ उप निरीक्षक जितेन्द्र अजनारे की टीम द्वारा अपहरण एवं डकैती के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए 05 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से डकैती में ले जाए गए पशु एवं अन्य मशरूका बरामद किया गया है।
*घटना का विवरण*
दिनांक 24.10.2026 को फरियादी रवि पिता मोहनलाल तंवर, निवासी ग्राम पाटलीकला ने थाना कालीपीठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23.10.2026 को सुबह करीब 08:00 बजे वह अपने पिता मोहनलाल तंवर, माता धापूबाई, बहन सविताबाई एवं भाभी पूजाबाई के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान आरोपियों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आरोपियों ने एकराय होकर परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की तथा घर में तोड़फोड़ की।
फरियादी के अनुसार, आरोपी बंटी तंवर ने उसके कानों में पहनी करीब 10 ग्राम सोने की बालियां छीन लीं, जबकि आरोपी माऊ सिंह ने उसके हाथों में पहने करीब 250 ग्राम चांदी के कड़े निकाल लिए। आरोपियों ने घर की छत पर लगी सीमेंट की टीनशेड तोड़कर नुकसान किया तथा घर का सामान बिखेर दिया। इस दौरान करीब ₹70,000 की क्षति हुई। आरोपी घर में बंधे 03 भैंस, 02 छोटे पाड़ा, 01 पाड़ी, 06 बकरी, 01 घोड़ी, अनाज एवं अन्य सामान के साथ पानी की मोटर तथा फरियादी की बहन की संदूक में रखी करीब 250 ग्राम चांदी की नेवरियां भी ले गए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कालीपीठ में अपराध क्रमांक 241/2026, धारा 310(2), 140(3), 333, 191(2), 324(4), 189(2), 296(बी) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस*
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। सायबर सेल की तकनीकी सहायता एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस ने दिनांक 24.10.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर 05 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
*गिरफ्तार आरोपी*
1. बनेसिंह पिता रामप्रसाद तंवर, निवासी ग्राम पाटलीकला।
2. गुलाब सिंह पिता रामप्रसाद तंवर, निवासी ग्राम पाटलीकला।
3. बलराम पिता सुरेश बैरागी, निवासी ग्राम पाटलीकला।
4. रघुनाथ पिता चैनसिंह तंवर, निवासी ग्राम पाटलीकला।
5. मोहन पिता चैनसिंह तंवर, निवासी ग्राम पाटलीकला।
*बरामद मशरूका*
– 250 ग्राम चांदी की पैरों की 02 नेवरियां।
– 03 भैंस।
– 02 छोटे पाड़ा।
– 01 पाड़ी।
– 06 बकरी।
– 01 घोड़ी।
पुलिस द्वारा बरामद मशरूका विधिवत जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में शेष 05 आरोपियों की तलाश जारी है तथा विवेचना प्रचलित है।




