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राष्ट्रीय राजमार्ग रोड किनारे कबाड की दुकान संचालित होने से हादसे की संभावना बढ़ी

जिम्मेदार प्रशासन बना मुक दर्शक, नहीं हो रही कार्रवाई

राष्ट्रीय राजमार्ग रोड किनारे कबाड की दुकान संचालित होने से हादसे की संभावना बढ़ी

कमलेश रजक,मुंडा

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार सारंगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बी पर ग्राम कोलिहा रोड किनारे में एक व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ एक कबाड़ी दुकान संचालित कर रहे है। कबाड़ी का धंधा करने वाले व्यवसायी के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कबाड़ी दुकान का संचालन किया जा रहा है। जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के चलते कबाड़ी दुकान का संचालन करने वाले व्यवसायी का हौसला बुलंद है। यह कबाड़ी की दुकान ग्राम कोलिहा रोड किनारे एक व्यवसायी के द्वारा मनमानी पूर्वक कबाड़ी का धंधा किया जा रहा है। इस व्यवसायी के द्वारा नियम के विरूद्व कबाड़ का पहाड़ बना रखा है, जिसमें प्लास्टिक का छोटे से लेकर बड़ा सामान रखा हुआ है। इस सामान का एक टुकड़ा चलते हुए आम राहगीर पर लग जाये तो बड़ी दुर्घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग वाली रोड है, जिसमें रोजाना हजारों की संख्या में बड़ी वाहन दिन-रात चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग से होकर किसी जिम्मेदार अधिकारियों का आना-जाना नहीं होता है, रोजाना इस मार्ग से होकर जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी आते-जाते है, जिसकी नजर पड़ने के बाद भी अनदेखा किया जा रहा है। जिस प्रकार से कबाड़ी संचालक के द्वारा कबाड़ सामान का पहाड़ बनाकर रखा हुआ है, थोड़ी से हवा लगने पर सीधे रोड पर बिखर जायेगा जिससे हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जायेगी।

कबाड़ी दुकान के लिए क्या है नियम निर्देश

कबाड़ी दुकान चलाने के लिए स्थानीय नगरपालिका या स्थानीय प्रशासन से व्यवसाय लाइसेंस, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी, वार्षिक कारोबार 40 लाख से अधिक है तो जीएसटी पंजीकरण, सामान बेचने के लिए लाइसेंस, सप्लाई करने और मापतौल करने के लिए नापतौल विभाग से लाइसेंस, स्टॉक करने के बाद उसे तुरंत बेचने का आदेश है। वही, कबाड़ी दुकानदार क्षमता से अधिक समान रख कर नियम विरूद्व कार्य करता है। जिस पर पुलिस प्रशासन भी कार्यवाही नहीं करती है, जिसके चलते इन कबाड़ियों का हौसला बुलंद हो गया है। नियम विरूद्व चला रहे कबाड़ियों पर प्रशासन को कार्रवाई की जानी चाहिए।

क्या कहते है कबाड़ी दुकान संचालक

“प्लास्टिक के लिए लाइसेंस नहीं लगता है, एक माह के भीतर समान को हटा दूंगा।”

भीषम गेंडरे, कबाड़ी दुकान संचालक

क्या कहते है एनएच विभाग के इंजीनियर

कबाड़ी दुकान चलाने वाले को हमारे तरफ़ से बोल दिया है। फिर भी इसके संबंध में कारवाई राजस्व विभाग और संबंधित ग्राम पंचायत या नगर पंचायत का बनता है। फिर भी अपने तरफ से एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को पत्र लिखता हूं।

डकवार ठाकुर, इंजीनियर
एनएच विभाग बलौदा बाज़ार

क्या कहते है तहसीलदार साहब

आपके माध्यम से संज्ञान में आया है नियम विरुद्ध डंप करके रखा हुआ है तो कारवाई की जाएगी।

पेखन टोंडरे , तहसीलदार लवन

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