श्रम विभाग की जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति की बैठक आयोजित
राजगढ़
बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति की बैठक बुधवार को कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन सहायक श्रम पदाधिकारी श्री सौरव कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। सहायक श्रम पदाधिकारी श्री गुप्ता द्वारा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के संबंध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराते हुए विगत माहो में की गई कार्यवाहियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल श्रमिक नियोजित किये जाने वाले संस्थान मालिको के विरुद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री प्रताप सिंह चौहान, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री श्याम बाबू खरे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री करण सिंह भिलाला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 में दर्ज शिकायतों एवं संबंध योजना के तहत दी जा रही सहायता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासखण्डों में जागरूकता कार्यशाला व स्कूल, कॉलेज एवं जनपद स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जाए। साथ ही जिले की स्थापनाओं द्वारा अधिनियम की धारा 3, 3(क) एवं 14 की सूचना प्रदर्शित की जा रही है या नहीं इसकी सतत रूप से जांच की जाए तथा दोषी नियोजको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।