थाना माचलपुर पुलिस द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी जिला राजगढ़ के आदेशानुसार एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के.एल. बंजारे तथा एस.डी.ओ.पी. महोदय खिलचीपुर धर्मवीर सिंह नागर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी माचलपुर पूजा परिहार के निर्देशन में थाना माचलपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई।
दिनांक 25.09.2025 को थाना माचलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संजय राठौर निवासी ग्राम गोघटपुर अपनी सोयत रोड स्थित आटा चक्की की दुकान पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य कर रहा है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो संजय राठौर को विद्युत मोटर से एचपी कंपनी के सिलेंडरों से गैस रिफिलिंग करते हुए पाया गया। वैध लाइसेंस मांगने पर वह प्रस्तुत नहीं कर सका।
मौके से जप्त सामग्री
एचपी कंपनी के 02 भरे सिलेंडर (कीमत लगभग ₹8,000/-)
एचपी कंपनी के 09 खाली सिलेंडर (कीमत लगभग ₹18,000/-)
नियो कंपनी की विद्युत मोटर मय रिफिल सिस्टम (कीमत लगभग ₹3,500/-)
➡️ कुल जप्ती कीमत लगभग ₹29,500/-
आरोपी का कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से उपरोक्त सामग्री जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आरोपी का विवरण
नाम : संजय पिता रतनलाल राठौर
उम्र : 35 वर्ष
निवासी : ग्राम गोघटपुर, थाना माचलपुर
कार्यवाही में शामिल अधिकारी/कर्मचारी
थाना प्रभारी निरीक्षक पूजा परिहार
सउनि समीर खान
प्रआर 15 जमील खान
आर 766 रविन्द्र जाट
आर 965 पप्पू दांगी
उक्त कार्यवाही में पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही