मध्यप्रदेश

कैदियों के अच्छे आचरण पर मिल सकती है समय पूर्व रिहाई – जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान

उपजेल देपालपुर में कैदियों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की दी गई जानकारी

 

देपालपुर (इंदौर)- कैदियों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के तत्वाधान में उपजेल देपालपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान के मुख्य आतिथ्य में किया गया। जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि कैदियों को विधिक सहायता के साथ-साथ अपने परिजनों से मिलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसके जरिए कैदी सुधारात्मक चिंतन, प्रायश्चित और जेल प्रशासन के सहयोग से अपनी छवि सुधार कर अपने अच्छे आचरण से सजा की निर्धारित अवधि से पूर्व भी रिहा हो सकते हैं। उक्त अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री खान ने कैदियों भाईयों को रक्षा बंधन पर्व पर उनके परिजनों एवं बहनों द्वारा जेल परिसर में आकर उन्हें बांधे गए रक्षा सूत्र पर परिवार व समाज की भलाई के लिए दिलाए गए संकल्प को याद दिलाकर कैदियों को नशा त्यागने और सकारात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी साथ ही बंदियों को वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता के संबंध में जेल प्रशासन को निर्देशित किया।
उक्त जागरूकता शिविर में सीनियर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रिजवाना कौसर एवं सुश्री दिव्या श्रीवास्तव, सहायक जेल अधीक्षक आर.एस. कुशवाह, एएसआई रामेश्वर झाड़िया, मुख्य प्रहरी राजेश भूरिया, प्रहरी विवेक शर्मा, महिला प्रहरी एकता पटेल व आरती सोलिया, मेलनर्स शिवानी श्रीवास्तव, टेक्निकल असिस्टेंट इंदल राय एवं नायब नाजिर दिलीप यादव, सहित सम्पूर्ण जेल स्टॉफ एवं बंदी उपस्थित रहे।

Related Articles

Back to top button
× click to chat whatsapp