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प्राकृतिक आपदों से फसलों में होने वाले जोखिम से बचने किसान भाई कराएं फसल बीमा फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2025

राजगढ़
फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान/जोखिमों की भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। जिसमें ऋणी तथ अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। किसान भाई खरीफ-2025 में बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2025 तक संबंधित बैंको/समितियों के माध्यम से तथा अऋणी कृषक सीएससी सेंटर, पैक्स के माध्यम से करा सकते है। जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचिंत हेतु 1020 रूपये प्रति हेक्टेयर, धान असिंचिंत हेतु 684.60 रूपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन फसल हेतु 727 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 590 रूपये प्रति हेक्टेयर, तुअर हेतु 714 रूपये प्रति हेक्टेयर, उडद हेतु 461 रूपये प्रति हेक्टेयर की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान भाई उक्त अनुसार बीमा प्रीमियम का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2025 में उडद जिला स्तर पर एवं धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का व तुअर पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है। कृषक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके जिला स्तर एवं पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों का प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाएं। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान भाई बैंक से संपर्क कर त्रुटि का सुधार करवा लें। वही अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक/लोकसेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वेच्छिक रूप से करा सकते है। अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज अथवा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है) अन्य पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज (वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्राइविंग लाईसेंस), भू-अधिकार पुस्तिका बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।

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