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आरजीपीवी घोटाले में ईडी ने 10.77 करोड़ की संपत्ति जब्त की

भोपाल| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी, तत्कालीन बैंक अधिकारियों और आरजीपीवी घोटाले में शामिल अन्य निजी व्यक्तियों की 10.77 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

आरजीपीवी विश्वविद्यालय के धन के गबन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति जब्त की गई है।

ईडी ने गांधी नगर पुलिस स्टेशन, भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरजीपीवी विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय के 19.48 करोड़ रुपये के धन के गबन के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरजीपीवी विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों ने विश्वविद्यालय के धन का गबन किया है और इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। इससे पहले, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान 1.67 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, म्यूचुअल फंड और बैंक बैलेंस को भी फ्रीज किया गया था।

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