मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भ्रष्टाचार पर प्रहार, 27 अधिकारियों के खिलाफ 21 मामलों में अभियोजन की मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सख्त कार्रवाई करते हुए 27 अधिकारियों के विरुद्ध कुल 21 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियम विरुद्ध रूपांतरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के मामलों में संबंधित उपखंड अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी है। वहीं, पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध खातेदारी भूमि का दावा डिक्री करवाने तथा अवैध परितोषण प्राप्त करने के प्रकरणों में एक अन्य उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है। इसी तरह भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होने, अवैध राशि प्राप्त कर आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने पर तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गई है।
विभिन्न विभागों के मामलों में भी सख्त निर्णय
मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के 5, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, वाणिज्यिक कर विभाग के 2 तथा चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, देवस्थान विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व सहकारिता विभाग के 1-1 प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसके अतिरिक्त राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी तथा एक विकास अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन स्वीकृति का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।




