खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मेडिकल स्टोर्स एवं फार्मेसी का किया निरीक्षण।
एर्नजल इलेक्ट्रोलाईट का लिया सैम्पल, वैध पंजीयन तक क्रय -विक्रय प्रतिबंधित।

बलौदाबाजार
नियंत्रक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक कुमार अग्रवाल एवं निदेशक विनियामक अनुपालन प्रभाग एफएसएसएआई द्वारा प्रदेश में विक्रय किये जा रहे रेडी-टू-सर्व खाद्य,पेय पदार्थों पर ओआरएस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है एवं इस्तेमाल करते पाये जाने पर भ्रामक मानते हुए कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये। निर्देश के अनुपालन में अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले में मेडिकल एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स में ओआरएस, पूर्नजलीकरण, इलेक्ट्रोलाईट पेय के रूप में विक्रय की जा रही पदार्थों की सतत जांच की जा रही है।
मंगलवार को टीम द्वारा जगदम्बा मेडिकल एजेंसी भाटापारा का निरीक्षण कर एर्नजल इलेक्ट्रोलाईट पेय का जांच हेतु नमूना लिया गया। बलौदाबाजार शहर में मिरी फार्मेसी का निरीक्षण के दौरान बिना वैद्य खाद्य पंजीयन के शिशु आहार, ग्लूकोज पाउडर, प्रोटीन पाउडर व इलेक्ट्रोलाईट्स पेय का विक्रय करते पाया गया।शंका के आधार पर ओरालाईट इलेक्ट्रोलाईट पेय का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है तथा उक्त फर्म को वैद्य खाद्य पंजीयन पदार्थ क्रय -विक्रय नहीं करने का निर्देश दिया गया है।




