दोहरे धन घोटाले में ₹1.49 करोड़ की 29 अचल संपत्तियां कुर्क

भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने बालाघाट में दोहरे धन घोटाले से संबंधित मामले में ₹1.49 करोड़ मूल्य की 26 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
इससे पहले ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹2.98 करोड़ मूल्य की 25 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।
ईडी ने बालाघाट जिले के दो पुलिस थानों में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत तीन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जाँच शुरू की।
इसके बाद कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप—पत्र दाखिल किए गए। ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने भोले-भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जमा राशि को बहुत ही कम समय में दोगुना करने का झांसा दिया और आश्वासन के तौर पर कभी-कभी परिपक्वता राशि के पोस्टडेटेड चेक भी दिए।
हालांकि, वे वादा की गई राशि वापस नहीं कर पाए, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गईं। एफआईआर और आरोपपत्र दायर होने के बाद, ईडी भोपाल द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच के लिए एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई।
यह पता चला कि आरोपी निवेशकों से नकद के रूप में या सीधे अपने स्वामित्व वाली कंपनियों के बैंक खातों में पैसा जमा करते थे। इस धन (अपराध की आय) का उपयोग अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया जाता था, जो आरोपियों ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों या उनके लिए काम करने वाले एजेंटों के नाम पर अर्जित की थीं। आगे की जांच जारी है।