
भोपाल। मध्य प्रदेश के वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैपिंग के लिए भेजे गए पुराने वाहनों पर अब लंबित टैक्स पेनल्टी में 90% की छूट मिलेगी। यह प्रस्ताव मार्च 2026 तक लागू रहेगा। मालिकों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने से पहले केवल 10% जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि पहले वाहन की उम्र के आधार पर जुर्माना माफी के अलग-अलग स्लैब थे। उदाहरण के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को 90% छूट मिलती थी, जबकि 5 से 10 साल पुराने वाहनों को केवल 20%। अब नए नियमों के साथ यह आयु-आधारित व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, और सभी पुराने वाहनों को समान लाभ मिलेगा।
इस बदलाव से बस संचालकों और ट्रांसपोर्टरों को सबसे ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हजारों ट्रक और बसें बिना इस्तेमाल के पड़े हैं, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में भारी बकाया राशि के साथ दर्ज हैं।
पिछली स्क्रैपिंग नीति सितंबर 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। कई बड़े वाहन मालिक ज़्यादा बकाया करों और जुर्माने के कारण स्क्रैपिंग से बचते रहे।
सरकार को उम्मीद है कि इस नई छूट से ज़्यादा संचालक अपने अप्रयुक्त वाहनों को बेचेंगे।
वर्तमान में, मध्य प्रदेश में लाखों स्क्रैप-योग्य वाहन हैं, जिनमें 2 लाख से ज़्यादा दोपहिया वाहन, 70,000 से ज़्यादा ट्रक, 15,000 बसें और लगभग 90,000 कारें शामिल हैं।
सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्र पर वाहन को स्क्रैप करने के बाद, मालिक को एक स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र मिलता है। पंजीकरण रद्द करने के लिए यह प्रमाणपत्र आरटीओ में जमा करना होगा और नया वाहन खरीदते समय छूट पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
कार और दोपहिया जैसे गैर-परिवहन वाहनों के लिए, खरीदार नई खरीद पर 25% कर छूट का दावा कर सकते हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों पर 15% छूट मिलती है। वर्तमान में अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित हैं।