मध्यप्रदेश

MPPSC: EWS उम्मीदवारों के लिए आयु छूट खत्म

Vallabh bhavan bhopal pramotion policy

भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने घोषणा की है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को अब पांच साल की आयु में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बाद आया है।

इससे पहले फरवरी 2022 से EWS उम्मीदवारों को SC, ST और OBC श्रेणियों के उम्मीदवारों की तरह ही 45 वर्ष की आयु तक MPPSC परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति थी। इस बदलाव से पिछले कुछ वर्षों में हज़ारों EWS उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने में मदद मिली है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आयु सीमा में छूट केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए है। संविधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को नौकरियों और शिक्षा में केवल 10% आरक्षण देता है, लेकिन आयु सीमा में छूट जैसे अन्य लाभ नहीं देता। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त आयु सीमा देना नियमों के विरुद्ध है।

इस फैसले के बाद एमपीपीएससी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि अब से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग के समान आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष का पालन करना होगा। आयोग ने पुष्टि की कि यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए लिया गया है।

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