JTET 3.50 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द होगा खत्म

रांची। झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगा लिए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब के रूप में दी है।
दरअसल, जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। जैक ने भी इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी।
इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस और प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है।
वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अनुरूप रखा गया है।
अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा।
इसी तरह कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक/प्लस टू या समकक्ष होगा। बताते चलें कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में भी संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
3.50 लाख अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतजार
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। हालांकि, इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मंगाए जाएंगे, जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे।