करोड़ों के आसामी आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी उपायुक्त खरे सस्पेंड
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने संभागीय उड़नदस्ता रीवा के प्रभारी उपायुक्त आलोक खरे को सस्पेंड कर दिया है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा खरे के खिलाफ मारे गए छापे में करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। आबकारी विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने चालान पेश कर दिया है।
वाणिज्यिक कर विभाग ने शनिवार को अवकाश के बावजूद खरे का निलंबन आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि इंदौर के तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे, जो वर्तमान में संभागीय उड़नदस्ता रीवा के प्रभारी उपायुक्त के पद पर पदस्थ हैं, उनके विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में अपराध क्रमांक 238/2019 दर्ज किया गया है।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा खरे के विरुद्ध 4 अप्रैल, 2025 को जारी अभियोजन स्वीकृति के बाद 8 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप, आलोक खरे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान खरे का मुख्यालय अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल निर्धारित किया गया है।
100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त
छह साल पहले लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ आलोक कुमार खरे के सात ठिकानों पर छापे मारे थे। ये छापे भोपाल में दो, इंदौर में दो, रायसेन में दो और छतरपुर में एक स्थान पर एक साथ मारे गए थे। प्रारंभिक जाँच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला था।
खरे के पास इंदौर के एक पॉश इलाके में एक पेंटहाउस और एक बंगला पाया गया, जहां से तीन किलोग्राम सोना बरामद किया गया। भोपाल के चूनाभट्टी और बागमुगलिया में दो बड़े बंगले और कोलार में फार्महाउस की ज़मीन भी मिली। रायसेन में दो फार्महाउस भी बरामद हुए।
इंदौर स्थित एक बंगले से 10 लाख रुपए और रायसेन स्थित एक फार्महाउस से 5 लाख नकद के साथ एक दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। खारा ने अपनी पत्नी को रायसेन में फल उत्पादक बताया था और उनके नाम पर आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा था।