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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी 

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय उनका सुनवाई का अधिकार उपलब्ध था। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय करते हुए कहा, किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। हाल ही में आरोपपत्र दाखिल करने वाली ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की, जब मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून, 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया।

ईडी ने कहा कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा आपराधिक साजिश को उजागर किया गया है, जिसमें सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का पहला परिवार, उनके सांसद बेटे राहुल, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा दुबे, पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन शामिल हैं, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग में कथित रूप से शामिल हैं। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं। कुछ साल पहले इस मामले में ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ की थी।

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